धातु मिश्रित, धातु निर्मित एवं चाइनीज मांझे के क्रय-विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध

० आशा पटेल ० 
जयपुर, मकर सक्रांति पर धातु निर्मित, धातु मिश्रित एवं चाइनीज मांझे के प्रयोग की संभावना को लेकर जिला प्रशासन गंभीर है। जयपुर जिला कलक्टर श्री प्रकाश राजपुरोहित ने एक आदेश जारी कर 5 जनवरी मध्यरात्रि से 16 जनवरी, 2023 मध्यरात्रि तक धातु निर्मित मांझे के क्रय-विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है।

प्रतिबंधित मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण से निर्मित होने के कारण धारदार तथा विद्युत का सुचालक होता है, जिसके उपयोग से दोपहिया वाहन चालकों तथा पक्षियों को जान का खतरा रहता है। विद्युत का सुचालक होने के कारण मांझा विद्युत तारों के संपर्क में आने पर पतंग उड़ाने वाले को नुकसान पहुंचने एवं विद्युत सप्लाई बाधित होने की संभावना बनी रहती है।

संभावित खतरों को मद्देनजर रखते हुए कलक्टर ने धातु निर्मित, धातु मिश्रित एवं चाइनीज मांझे के उपयोग, नियंत्रण एवं विक्रय पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किये हैं। आदेशों की अवमानना अथवा अवहेलना करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध माना जाएगा, साथ ही, अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

प्रताप नगर की 87 कॉलोनियों,औद्योगिक संकट और सांगानेर के विकास पर जनसुनवाई

स्पेशल ओलंपिक्स यूनिफाइड बास्केटबॉल 3x3 वर्ल्ड कप भारत ने जीता ब्रॉन्ज मेडल

राजस्थान के सरकारी विश्वविद्यालयों के पेंशनर्स हुए लामबंद

सांगानेर में सरकार की संवेदनहीनता से 87 कॉलोनियों पर संकट

कोटद्वार के चिल्लरखाल रोड निर्माण समस्या को लेकर 230 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर दिल्ली पंहुचा पत्रकार

IFWJ के पत्रकारों का सिस्टम के विरुद्ध अनिश्चितकालीन धरना

पेंशनर सोसाइटी ने पेंशनर्स समस्या हल करने हेतु राज्यपाल से लगाई गुहार