राज्य के नगरीय निकायों में 8 जून को मतदान दिवस के अवसर पर सूखा दिवस घोषित

० आशा पटेल ० 
जयपुर। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर राज्य के नगरीय निकायों में रिक्त हुए पदों पर 8 जून को मतदान दिवस के अवसर पर सूखा दिवस घोषित किया है। नगर निकाय के निर्वाचन क्षेत्रों एवं उससे लगते हुये 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्रों में मतदान समाप्ति पर पूर्ण होने वाली 48 घंटों की अवधि अर्थात 6 जून को सांय 05.00 बजे से 8 जून को सांय 05.00 बजे तक सूखा दिवस रहेगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं के उप चुनाव माह मई-जून, 2025 के लिये मतदान 8 जून को करवाये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

आदेश के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र तथा ऐसे क्षेत्र की 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में शराब की बिक्री, वितरण एवं प्रदायगी पूर्णतया निषिद्ध होने के कारण मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व तथा जहां पंच/ सरपंच चुनाव हो वहां मतगणना समाप्ति तक सूखा दिवस रहेंगा । निर्वाचन क्षेत्रों में तथा उनके 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में 6 जून को सांय 05.00 बजे से 8 जून को सांय 05.00 बजे तक व जहां पंच एवं सरपंच के चुनाव होने हैं, वहां मतदान 8 जून को मतगणना समाप्ति तक सूखा दिवस घोषित किया गया है।

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