कंवर लाल मीणा की सदस्यता निरस्त करने का आदेश पारित किया जाना आवश्यक

० संवाददाता द्वारा ० 
जयपुर। राजस्थान विधानसभा में अंता विधानसभा क्षेत्र से विधायक कंवर लाल मीणा के विरुद्ध एडीजे झालावाड़ द्वारा 3 वर्ष कारावास की सजा दिए जाने के फैसले पर राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सजा के आदेश को यथावत रखा गया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तथा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की है कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के पश्चात अंता विधानसभा क्षेत्र से चुने गए विधानसभा सदस्य कंवरलाल मीणा विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य हो गए हैं,

 जिस कारण कंवर लाल मीणा की सदस्यता अविलंब निरस्त करने का आदेश पारित किया जाना आवश्यक है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तथा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की है कि नियमानुसार 2 वर्ष से अधिक कारावास की सजायापता व्यक्ति विधानसभा की सदस्यता के योग्य नहीं होता है जिस कारण अंता विधानसभा क्षेत्र से चुने गए विधायक कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता को अविलंब निरस्त किया जाए।

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

सैफ़ी काउंट द्वारा विकास नगर में मीटिंग में नियुक्त पत्र वितरित

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पहल पर "सक्षम" का आयोजन

राजस्थान समग्र सेवा संघ, में “राजस्थान के गाँधी” गोकुल भाई की 128वीं जयंती पर नशामुक्ति अभियान

इला भट्ट की पुस्तक "महिलाएं] काम और शांति" का लोकार्पण

COWE और टी ट्रेडिशन ने "पौष्टिक" comeptition का आयोजन किया

बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा Earned Salary Advance Drawal Access Scheme का शुभारंभ

जयपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा के शपथ ग्रहण में उमड़ा जन सैलाब

NSUI National President जो गहलोत और पायलट न कर सके, वह विनोद जाखड़ ने कर दिखाया

कंपनी सचिव के परिणाम घोषित,क्षितिज,प्रशस्त,काशवी,अंकुश,मोनिशा व पलक ने रेंक हासिल की

यस बैंक ने उत्तर भारत में 34.4% शाखाओ के साथ अपनी उपस्थिति की मजबूत