कंवर लाल मीणा की सदस्यता निरस्त करने का आदेश पारित किया जाना आवश्यक
० संवाददाता द्वारा ०
जयपुर। राजस्थान विधानसभा में अंता विधानसभा क्षेत्र से विधायक कंवर लाल मीणा के विरुद्ध एडीजे झालावाड़ द्वारा 3 वर्ष कारावास की सजा दिए जाने के फैसले पर राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सजा के आदेश को यथावत रखा गया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तथा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की है कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के पश्चात अंता विधानसभा क्षेत्र से चुने गए विधानसभा सदस्य कंवरलाल मीणा विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य हो गए हैं,
जयपुर। राजस्थान विधानसभा में अंता विधानसभा क्षेत्र से विधायक कंवर लाल मीणा के विरुद्ध एडीजे झालावाड़ द्वारा 3 वर्ष कारावास की सजा दिए जाने के फैसले पर राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सजा के आदेश को यथावत रखा गया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तथा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की है कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के पश्चात अंता विधानसभा क्षेत्र से चुने गए विधानसभा सदस्य कंवरलाल मीणा विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य हो गए हैं,
जिस कारण कंवर लाल मीणा की सदस्यता अविलंब निरस्त करने का आदेश पारित किया जाना आवश्यक है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तथा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की है कि नियमानुसार 2 वर्ष से अधिक कारावास की सजायापता व्यक्ति विधानसभा की सदस्यता के योग्य नहीं होता है जिस कारण अंता विधानसभा क्षेत्र से चुने गए विधायक कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता को अविलंब निरस्त किया जाए।
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