सहकारी बैंकों में एमडी की नियुक्ति के लिए अब रिजर्व बैंक की मंज़ूरी जरुरी

० आशा पटेल ० 
जयपुर। सहकारी बैंकों पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35बी के प्रावधान लागू हो गए हैं। सहकार नेता सूरज भान सिंह आमेरा ने रिजर्व बैंक की पहल का किया स्वागत और सहकारी बैंकों के लिए इसे क्रांतिकारी कदम बताया हैं। सहकारी बैंक तभी सुशासन से होंगे आर्थिक सुदृढ़ व सक्षम । सहकार नेता आमेरा ने सहकारी बैंकों की आर्थिक मज़बूती व सुशासन के लिए इस प्रगतिशील निर्णय के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह का आभार व धन्यवाद जताया हैं।

ऑल इंडिया कोपरेटिव बैंक एम्पलाईज फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आमेरा ने बताया कि AIBEA की सहकारी बैंकों पर दोहरा नियंत्रण समाप्त कर बी आर एक्ट के अधीन रिजर्व बैंक के प्रशाशकीय नियंत्रण की लंबे समय से माँग थी । रिजर्व बैंक द्वारा देश के सभी राज्य सहकारी बैंक व ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंको में एमडी व मुख्य कार्यकारी के पद पर नियुक्ति को लेकर जारी किये गये नये दिशा निर्देश का स्वागत हो रहा है।  यह अनिवार्यता अपैक्स बैंक व सीसीबी में एमडी की नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति अथवा पद से हटायें जाने के लिए भी लागू होगी । प्रदेश में है एक अपेक्स बैंक व 29 केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी), नई व्यवस्था से सिफ़ारिश से लगने वाले अयोग्य व अपात्र की नियुक्ति पर लगेगी रोक , मुख्य कार्यकारी की जवाबदेही व ज़िम्मेदारी होगी ।

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