आयकर अधिनियम की धारा 43B ( H ) को स्थगित करने का राजस्थान चैम्बर ने किया स्वागत

० आशा पटेल ० 
जयपुर। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत किये गये बजट में MSME की कार्यशील पूजी की समस्या को दूर करने के लिए 45 दिवसों के भीतर खरीदारी के भुगतान का नियम लाया गया था परन्तु इस नियम के तहत 45 दिवसों के भीतर भुगतान न करने की स्थिति में यह राशि क्रेता की आय में जुड़ जाती तथा उस क्रेता को उस पर कर देना पड़ता। मान वित्त मंत्री द्वारा उक्त नियम को अप्रेल 2025 तक स्थगित रखने का राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के अध्यक्ष डॉ डॉ. के. एल. जैन एवं मानद महासचिव आर. पी. बटवाडा, 

आनंद महरवाल, डॉ अरुण अग्रवाल, एन. के. जैन व ब्रज बिहारी शर्मा ने स्वागत किया तथा वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि MSME सेक्टर जो कि देश की GDP में अहम योगदान देता है तथा इस नियम से MSME सेक्टर पर संकट के बादल घिर आए थे। डॉ. के. एल. जैन ने कहा कि राजस्थान चैम्बर ने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर इस नियम को स्थगित करने का आग्रह किया था। 

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केन्द्र सरकार सदैव देश के उद्योग, व्यापार वाणिज्य के विकास के प्रति समर्पित रही है तथा उन्हें आनी वाली समस्याओं के समाधान के प्रति सजग है। इस नियम के तहत MSME सेक्टर को परेशानी का सामना करना पड़ता क्योंकि यह सेक्टर एक-दूसरे से सामान क्रय करके अपना उत्पाद तैयार करता है तथा इस नियम से यह सेक्टर प्रभाचित हो रहा था। उन्होंने अंत में सरकार का आभार व्यक्त किया एवं भविष्य में भी उद्योग-व्यापार के हित में नियमों को लागू करने की अपील की।

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