जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश और उसकी गतिविधियों पर प्रतिबंध

नयी दिल्ली - केंद्र सरकार ने जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश अथवा जमात-उल-मुजाहिदीन भारत या जमात-उल-मुजाहिदीन हिंदुस्तान और इसकी सभी गतिविधियों पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 35 के उप-खंड (1) की धारा (क) के तहत सभी गतिविधियों और अभिव्यक्तियों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।


 जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश और उसके संगठन जैसे जमात-उल-मुजाहिदीन भारत अथवा जमात-उल-मुजाहिदीन हिंदुस्तान एवं उनकी गतिविधियों ने आतंकवाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने के कृत्यों को अंजाम दिया है। ये संगठन भारत में आतंकवादी गतिविधियों के लिए कट्टरता फैलाने और युवाओं की भर्ती में भी संलिप्‍त है।


टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

IFWJ के पत्रकारों का सिस्टम के विरुद्ध अनिश्चितकालीन धरना

ईद मिलन एवं सैफी सम्मान समारोह में दिखी एकता की मिसाल,संस्थाओं को किया गया सम्मानित

ईद मिलन एवं सैफी सम्मान समारोह 5 अप्रैल को दिल्ली में

स्वर्ण जयंती पर ‘उत्कर्ष’ अनुशासन, शिष्टाचार और उत्कृष्टता का संगम

फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने सशक्त नारियों में सिलाई मशीन वितरित की

उत्तराखंडी फिल्म “कंडाली” का पोस्टर विमोचन समारोह दिल्ली में होगा आयोजित

असंगठित श्रमिकों के अधिकारों पर राष्ट्रीय मंथन,सामाजिक सुरक्षा को लेकर उठी आवाज

जयपुर बाल महोत्सव में 15 अप्रैल तक कर सकते है फ्री रजिस्ट्रेशन

30+ स्टार्टअप्स,एक विज़न : हेल्थ एक्सचेंज 2026 से हेल्थ इनोवेशन को नई दिशा

आर्च कॉलेज ऑफ डिज़ाइन का 26वाँ स्थापना दिवस : वूमेन शिल्पियों को एक्सीलेंस अवार्ड