विदेशी नागरिक के होटल में रुकने की सूचना नहीं देने पर 3 वर्ष तक की सजा

० आशा पटेल ० 
जयपुर : होटल फेडरेशन ऑफ़ राजस्थान एवं जयपुर होटल एसोसिएशन द्वारा इमीग्रेशन एवं फॉरेन एक्ट की जानकारी के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया. होटल फेडरेशन आफ राजस्थान के अध्यक्ष हुसैन खान एवं जयपुर होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलीप तिवारी ने बताया कि कार्यशाला में पुलिस एडिशनल एसपी सीआईडी धर्मेंद्र सागर एवं डिप्टी एसपी महेंद्र गुप्ता एवं इंस्पेक्टर एल अन कुमावत ने जानकारी दी . कार्यशाला में करीब 450 होटल व्यवसाइ उपस्थित रहे
नए कानून के अनुसार आने वाले विदेशी पर्यटकों कि होटल व्यवसाईयों को आवश्यक रूप से जो जानकारियां देनी होगी समय पर जानकारी नहीं देने पर कड़े कानून बने हैं (1) विदेशी नागरिक के चेक इन एवं चेक आउट की सूचना 24 घंटे में देनी होगी पहले केवल चेकिंग की सूचना ही देनी पड़ती थी (2) नियमों की अनदेखी पर 3 लाख का जुर्माना एवं 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है पहले ₹50000 का जुर्माना एवं 1 वर्ष की सजा का प्रावधान था

(3) विदेशी नागरिक का रिकॉर्ड आवश्यक रूप से एक वर्ष तक रखने की बाध्यता होगी पहले ऐसी कोई बाध्यता का नियम नहीं था (4) अब हेड कॉन्स्टेबल लेवल के अधिकारी भी कार्रवाई के लिए अधिकृत होंगे 
इससे पहले इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी ही कार्रवाई के लिए अधिकृत होते थे इस अवसर पर होटल फेडरेशन आफ राजस्थान के संरक्षक सुरेंद्र सिंह शाहपुरा, 

एच आर अध्यक्ष कुलदीप सिंह, होटल फेडरेशन ऑफ़ राजस्थान के अध्यक्ष हुसैन खान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रणविजय सिंह, होटल एसोसिएशन ऑफ जयपुर के अध्यक्ष दिलीप तिवारी, सचिन विपुल मेंनी,. के अलावा संदीप गोगिया, मनीष शर्मा, जितेंद्र सुप, मनीष विधानी, प्रकाश शर्मा, दीपक गुप्ता, कृष्ण अवतार, ओम प्रकाश कुमावत, महेंद्र सोनी, एम चटर्जी एवं शौकत खान के अलावा 450 सदस्य उपस्थित रहे!

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