जयपुर में GST अपीलीय ट्रिब्यूनल शुरू,राजस्थान चैम्बर ने किया स्वागत
० आशा पटेल ०
जयपुर। राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जयपुर में जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल की जयपुर पीठ द्वारा हाइब्रिड मोड (भौतिक एवं वर्चुअल) में अपीलों की सुनवाई शुरू किए जाने का स्वागत किया है। चैम्बर ने इसे राजस्थान के करदाताओं, व्यापारियों एवं उद्योग जगत के लिए एक स्वागत योग्य कदम बताया है।
जयपुर। राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जयपुर में जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल की जयपुर पीठ द्वारा हाइब्रिड मोड (भौतिक एवं वर्चुअल) में अपीलों की सुनवाई शुरू किए जाने का स्वागत किया है। चैम्बर ने इसे राजस्थान के करदाताओं, व्यापारियों एवं उद्योग जगत के लिए एक स्वागत योग्य कदम बताया है।
जीएसटीएटी की जयपुर पीठ की सुनवाई इसके अस्थायी कार्यालय तृतीय तल, प्लॉट संख्या 20, सुदर्शनपुरा औद्योगिक क्षेत्र, बाइस गोदाम, जयपुर-6 से संचालित होगी। अब राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के करदाता एवं व्यवसायी जीएसटी से संबंधित अपीलों की सुनवाई जयपुर में ही करा सकेंगे।
राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष डॉ. के. एल. जैन ने कहा कि जयपुर में जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल की शुरुआत राजस्थान के व्यापार एवं उद्योग जगत की लंबे समय से चली आ रही महत्वपूर्ण मांग की पूर्ति है। उन्होंने कहा कि अब जीएसटी से संबंधित विवादों एवं अपीलों के समाधान के लिए राजस्थान के व्यापारियों को बार-बार दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं होगी। विशेष रूप से छोटे एवं मध्यम उद्यमों को बड़ी सुविधा प्राप्त होगी।
डॉ. जैन ने कहा कि जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले कर विवादों के प्रभावी एवं समयबद्ध समाधान के लिए अपीलीय अधिकरण की स्थानीय पीठ अत्यंत महत्वपूर्ण है। जयपुर में इसकी स्थापना से राजस्थान के करदाताओं को न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिक सुगम, सुलभ और सुविधाजनक होगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि लंबित अपीलों के निस्तारण में तेजी आएगी और व्यापार एवं उद्योग जगत को शीघ्र राहत मिल सकेगी।
राजस्थान चैम्बर ने यह भी कहा कि जयपुर पीठ द्वारा हाइब्रिड मोड में सुनवाई की सुविधा उपलब्ध कराए जाने से राजस्थान के दूरदराज के जिलों के करदाता एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से प्रभावी रूप से अपने मामलों की पैरवी कर सकेंगे। चैम्बर ने सभी संबंधित पक्षों से अपील की कि वे जीएसटीएटी के ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध "Cause List" को नियमित रूप से देखते रहें, ताकि मामलों की सुनवाई एवं सूचीबद्धता से संबंधित नवीनतम जानकारी समय पर प्राप्त हो सके।
डॉ. जैन ने कहा कि जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले कर विवादों के प्रभावी एवं समयबद्ध समाधान के लिए अपीलीय अधिकरण की स्थानीय पीठ अत्यंत महत्वपूर्ण है। जयपुर में इसकी स्थापना से राजस्थान के करदाताओं को न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिक सुगम, सुलभ और सुविधाजनक होगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि लंबित अपीलों के निस्तारण में तेजी आएगी और व्यापार एवं उद्योग जगत को शीघ्र राहत मिल सकेगी।
राजस्थान चैम्बर ने यह भी कहा कि जयपुर पीठ द्वारा हाइब्रिड मोड में सुनवाई की सुविधा उपलब्ध कराए जाने से राजस्थान के दूरदराज के जिलों के करदाता एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से प्रभावी रूप से अपने मामलों की पैरवी कर सकेंगे। चैम्बर ने सभी संबंधित पक्षों से अपील की कि वे जीएसटीएटी के ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध "Cause List" को नियमित रूप से देखते रहें, ताकि मामलों की सुनवाई एवं सूचीबद्धता से संबंधित नवीनतम जानकारी समय पर प्राप्त हो सके।
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