पंचायत व निकाय चुनाव में नामांकन के साथ नो-ड्यूज अनिवार्य हो
० आशा पटेल ०
जयपुर । ऑल राजस्थान को-ऑपरेटिव बैंक एम्पलाईज यूनियन के महासचिव सहकारी साख समितियाँ एम्प्लाइज यूनियन राजस्थान के अध्यक्ष सहकार नेता सूरज भान सिंह आमेरा ने राज्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्यमंत्री एवं रजिस्ट्रार, सहकारिता को पत्र लिखकर मांग की है कि निकाय एवं ग्राम पंचायत चुनावों के नामांकन पत्र के साथ ग्राम सेवा सहकारी समितोी, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक (CCB) एवं अपैक्स बैंक के ऋण बकाया से संबंधित "नो-ड्यूज / अनापत्ति प्रमाण पत्र" को अनिवार्य दस्तावेज के रूप में लागू किया जाए।सूरज भान सिंह आमेरा ने बताया कि प्रदेश की 9000से अधिक सहकारी पैक्स/लैम्पस ,36पीएलडीबी एवं 29 जिला सहकारी बैंकों में हजारों करोड़ रुपये का अवधिपार ऋण बकाया है। अनेक बड़े बकायादार ही चुनावों में प्रत्याशी बन जाते हैं, जिससे वसूली बाधित होती है।
यदि नो-ड्यूज अनिवार्य होता है तो बकाया सहकारी ऋणों की वसूली में स्वतः तेजी आएगी। सहकारी बैंकों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, NPA घटेगा। ईमानदार जरुरतमंद किसान को लाभ मिलेगा। सहकारी संस्थाएं मजबूत होंगी। आमेरा ने कहा यह कदम "सहकार से समृद्धि" के लक्ष्य को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगा। यह किसी को चुनाव से रोकना नहीं, बल्कि प्रदेश के सहकारी साख सिस्टम को बचाने का प्रयास है।
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